1. उ0 प्र0 के प्रत्येक जनपदों में न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित ’कपास फार्म क्लीनिक’ के प्रभारियों को सीजनानुसार व केन्द्र के क्षमतानुसार न्यूनतम 5 लाख रूपये तक के विभिन्न कृषि सामग्रीयों (Product) पर नियमानुसार Incentive व Commission.
2. फ्रेन्चाइजी कार्यालय के रख-रखाव हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल, जिला व ब्लाक के पदाधिकारियों को प्रोजेक्ट के निर्देशानुसार अनुदान।
3. विभिन्न जनपदों में जिला/ब्लाक स्तरीय किसान मेला (कृषि सेमिनार), किसान गोष्ठी (कृषि चैपाल) व प्रक्षेत्र भ्रमण के लिए अनुदान।
4. प्रत्येक ’फ्रेन्चाइजी कार्यालयों’ के पदाधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में संस्थान के प्रोजेक्ट के निर्देशानुसार रवी, खरीफ व जायद आदि सीजन के फसलों के बीजों के ’बीज उत्पादन’ (Seed Production) पर अनुदान।
5. पर्यावरण-संरक्षण के क्षेत्र में संस्थान के प्रत्येक क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों के पदाधिकारियों द्वारा ‘रिसर्च पौधशाला’ की स्थापना एवं प्रोजेक्ट के निर्देशानुसार चयनित ग्राम सभा के ग्राम प्रधानों द्वारा निःशुल्क वृक्षारोपण पर अनुदान।
6. क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय फ्रेन्चाइजी कार्यालयों के पदाधिकारियों, न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित कपास फार्म क्लीनिकों केे प्रभारियों के संयुक्त अभियान से अपने क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार नव युवकों/नवयुवतियों को आत्म निर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु विभागीय ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुदान जैसे – 1. आदर्श बागवानी द्वारा फल उत्पादन। 2. पशुपालन द्वारा दुग्ध उत्पादन। 3.भेंड़-बकरी पालन। 4. मछली पालन। 5. मधुमक्खी पालन। 6. वर्मी कल्चर एवं वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन आदि।
7. प्रत्येक फ्रेन्चाइजी कार्यालय सह कपास फार्म क्लीनिकों के पदाधिकारियों/प्रभारियों द्वारा निःशुल्क मृदा परीक्षण हेतु अनुदान।
8. आदर्श बागवानी एवं कृषि वानिकी के अन्तर्गत इच्छुक व चयनित किसानों को दिये जाने वाले रिसर्च पेड़-पौधों पर अनुदान।
9. आधुनिक उच्च कृषि प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक अत्याधुनिक लघु कृषि यंत्र व अन्य कृषि उपकरणों पर नियमानुसार विभागीय अनुदान।
10. अन्य विभागीय निर्देशानुसार समय – समय पर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों पर अनुदान आदि।
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