1. परियोजना में चयन किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को यह संस्थान नियमित नियुक्ति प्रदान नहीं करेगा।
2. परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने/चयन के निरपेक्ष में प्रदर्शन के लिए कोई टी0ए0/डी0ए0 देय नहीं होगा।
3. संस्थान के प्रोजेक्ट द्वारा संचालित फ्रेंचाइजी कार्यालय सह कपास फार्म क्लिनिक का संचालक यदि संस्थान के विरूद्ध कार्य करे या सही मानक के अनुरूप कार्य प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान को यह अधिकार होगा कि उसके ‘फ्रेन्चाइजी कार्यालय सह कपास फार्म क्लीनिक’ के केन्द्र कोड को निरस्त कर दिये गये समस्त संस्थागत लाइसेन्स व अन्य प्रमाण-पत्रों को जब्त कर लेगा तथा आवश्यकतानुसार उसके खिलाफ संवैधानिक कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार संस्थान को होगा, जो किसी भी वाद-विवाद के लिए मऊ न्यायालय में देखा जा सकेगा।
4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण हेतु Kapas संस्थान की वेबसाइट www.kapas.org.in Visit करे .
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